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सुप्रीम कोर्ट: भगोड़ा आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं, पटना हाईकोर्ट का फैसला रद्द
Thu, 21 Oct 2021 09:59 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 21 Oct 2021 09:59 PM IST
सार
पीठ ने आरोपी को दो हफ्ते के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष समर्पण करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि समर्पण करने के बाद आरोपी नियमित जमानत की याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भगोड़ा आरोपी अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। यह कहते हुए शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट द्वारा फर्जीवाड़ा व अमानत में खयानत के एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने के फैसले को दरकिनार कर दिया। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने शिकायतकर्ता द्वारा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया।
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पीठ ने आरोपी को दो हफ्ते के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष समर्पण करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि समर्पण करने के बाद आरोपी नियमित जमानत की याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र है। इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी को यह देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि आरोपी फरार है और उसे भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी।
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अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि आरोपी की भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत इस आधार पर दे दी थी कि यह मामला व्यवसायिक लेनदेन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट के इस तर्क को कार नहीं किया जा सकता है।
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