फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court restrains ban on tree cutting in Himachal Pradesh

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक हिमाचल प्रदेश केवन क्षेत्रों में पेड़ों के काटने पर रोक

Thu, 14 Mar 2019 02:22 AM IST
Avdhesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Avdhesh Kumar Updated Thu, 14 Mar 2019 02:22 AM IST
विज्ञापन
Supreme Court restrains ban on tree cutting in Himachal Pradesh
tree cutting
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य के लिए वन क्षेत्रों में पेड़ों केकाटने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्य के लिए डायर्वट करने पर रोक लगा दी है। 
विज्ञापन


न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अथॉरिटी के उस अधिकार पर रोक लगा दी है जिसके तहत उसे  सड़क अस्पताल, स्कूल आदि विकास कार्यों के लिए प्रति हेक्टर जमीन से 75 पेड़ों को काटने की इजाजत मिली हुई है। वन अधिकार अधिनियम(एफआरए) के तहत अथॉरिटी को यह अधिकार प्राप्त है। 
विज्ञापन


पीठ ने अगले आदेश तक जिला वन अधिकारियों को एफआरए की धारा-3(2) के तहत मिले इस अधिकार का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी। 

साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा है कि जिन परियोजनाओं को अनुमति दे दी गई है लेकिन अब तक वहां पेड़ों को नहीं काटा गया है, तो वहां भी अगले आदेश पर पेड़ों को नहीं काटा जा सकता। इसकेअलावा पीठ ने अगली तारीख तक वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्य के लिए डायर्वट करने पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई संबंधी रिपोर्ट देखने पर यह निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। पीठ ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए वन को और किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। पीठ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अनमोल और बेशकीमती वन को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed