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Supreme Court: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित, गिरफ्तारी और रिमांड को दी थी चुनौती

Fri, 17 May 2024 05:12 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 17 May 2024 05:12 PM IST
सार

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिंघवी, केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए। इसके अलावा राजू ने ईडी की ओर से दलीलें दीं।

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Supreme Court reserves order on Arvind Kejriwal challenging ED arrest remand in the Delhi excise policy case
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी गई थी। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत के लिए निचली अदालत का रुख करने की छूट दे दी।

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न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सिंघवी, केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए। इसके अलावा राजू ने ईडी की ओर से दलीलें दीं।
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पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दलीलें सुनी गईं। फैसला सुरक्षित है। हालांकि, अपीलार्थी कानून के अनुसार जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। शीर्ष कोर्ट ने मामले की फाइल और 30 अक्तूबर 2023 के बाद दर्ज किए गए गवाहों और आरोपी के बयानों पर गौर किया। उसी दिन आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।
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बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को धन शोधन मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। मामले में शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 10 मई से एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। धन शोधन का यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार तथा धन शोधन से संबद्ध है। यह नीति अब रद्द की जा चुकी है।

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