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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा और अजय की जमानत अर्जी

Wed, 23 Jan 2019 04:42 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Wed, 23 Jan 2019 04:42 PM IST
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Supreme Court rejects bail plea of Unitech’s Managing Director Sanjay Chandra and Ajay Chandra
- फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा और और उनके भाई अजय चंद्रा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने मकान खरीदारों की रकम कथित रूप से हड़पने के मामले में यूनिटेक के एमडीसंजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि एमडी ने शीर्ष अदालत के 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश का अनुपालन करते हुए 750 करोड़ रुपये अभी तक जमा नहीं कराये। 

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संजय और अजय मकान खरीदारों की रकम कथित रूप से हड़पने के मामले में 9 अगस्त 2017 से जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने दोनों को जमानत देने से इंकार करते हुये कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में 750 करोड़ रूपए जमा कराने के उसके 30 अक्टूबर, 2017 के आदेश पर अभी तक अमल नहीं किया है। 
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संजय चंद्रा और अजय चंद्रा ने जमानत पर रिहाई का अनुरोध करते हुये कहा था कि उन्होंने शीर्ष अदालत के आदेश पर अमल किया है और चार करोड़ रूपए से अधिक की राशि जमा करा दी है। इन दोनों के खिलाफ यूनिटेक की ‘‘वाइल्ड फ्लावर कंट्री’’ और ‘‘एंथिया प्रोजेक्ट’’ के 158 मकान खरीदारों ने 2015 में आपराधिक मामला दर्ज कराया था। ये दोनों पिछले करीब डेढ़ साल से तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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