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केके मोदी ट्रस्ट मामले में हाईकोर्ट की रोक पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Tue, 10 Mar 2020 01:45 AM IST
संजीव कुमार झा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Tue, 10 Mar 2020 01:45 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : social media
पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी को उनके पारिवारिक केके मोदी ट्रस्ट विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा लगी रोक के फैसले पर दखल देने से इनकार कर दिया।
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जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने ललित मोदी के वकील को इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने को कहा जहां मामला लंबित है। कोर्ट ने साथ ही मोदी के वकील को हाईकोर्ट में इस मामले की अगली तारीख 27 मार्च से पहले की तारीख मांगने और इस मामले को शीघ्र निपटाने की मांग करने की सलाह दी है।
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दिल्ली हाईकोर्ट की खंड पीठ ने ललित मोदी की मां बीना मोदी की अपील पर फिलहाल सिंगापुर में चल रही मध्यस्थता पर रोक लगा दी है। एकल जज द्वारा अर्जी ठुकराये जाने के बाद बीना मोदी ने दिल्ली हाईकोर्ट की खंड पीठ का रुख किया था। इस मामले में ललित मोदी, उनकी मां बीना मोदी और उनके दो बच्चे चारू भाटिया और समीन मोदी के बीच केकेे मोदी ट्रस्ट को लेकर सिंगापुर में मध्यस्थता कार्यवाही चल रही है।
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