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सुप्रीम कोर्ट की रेलवे को फटकार: कहा- अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आपका वैधानिक दायित्व
Mon, 06 Dec 2021 10:55 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 06 Dec 2021 10:55 PM IST
सार
जस्टिस एम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रेलवे को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक परियोजना पर काम हर हाल में चलना चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : Social Media
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात में अपनी संपत्ति की रक्षा न करने के लिए रेलवे फटकार लगाई और कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आपका वैधानिक दायित्व है। शीर्ष अदालत ने कहा, गुजरात में एक नई रेलवेलाइन की शुरुआत होनी है पर रेलवे अपनी संपत्ति की रक्षा नहीं कर रहा। शीर्ष अदालत गुजरात और हरियाणा में रेलवे की जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
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जस्टिस एम खानविलकर और सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ रेलवे को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि सार्वजनिक परियोजना पर काम हर हाल में चलना चाहिए। आप अपनी योजनाओं और बजटीय व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। जिन्होंने अतिक्रमण किया है उन्हें हटाएं और इसके लिए कानून है। आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे।
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पीठ ने रेलवे की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा, आपकी संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है और आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे।