फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court: Petition filed against demolition of Corona Mata temple dismissed, fined Rs 5000

सुप्रीम कोर्ट: 'कोरोना माता मंदिर' गिराने के खिलाफ दायर याचिका खारिज, ठोंका 5000 रुपये जुर्माना

Sat, 09 Oct 2021 03:44 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sat, 09 Oct 2021 03:44 PM IST
सार

Corona Mata Mandir demolition case: एक महिला ने जिस जमीन पर यह मंदिर बनाया था वह विवादित थी। दूसरे पक्ष के लोगों ने इस मंदिर को गिरा दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
 

विज्ञापन
Supreme Court: Petition filed against demolition of Corona Mata temple dismissed, fined Rs 5000
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक महिला द्वारा अपने पति के साथ मिलकर बनाए गए 'कोरोना माता मंदिर' को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यह याचिका न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

विज्ञापन

जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की पीठ ने यह पीआईएल खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जिस जमीन पर मंदिर बनाया गया था, वह विवादित थी।
विज्ञापन

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता की दलील यह है कि यह उसकी निजी जमीन है और निर्माण स्थानीय नियमों के अनुरूप किया गया है तो, उसने मंदिर गिराए जाने के खिलाफ किसी उपयुक्त कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया। अब तक याचिकाकर्ता ने अन्य सभी संक्रामक बीमारियों के खिलाफ मंदिरों का निर्माण नहीं किया है। रिकॉर्ड के मुताबिक यह जमीन विवादित है। इस मामले में पुलिस में एक शिकायत भी की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि यह स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस अदालत के न्याय क्षेत्र की प्रक्रिया का उल्लंघन है। इसलिए यह रिट याचिका पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। यह राशि चार सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के कल्याण कारी कोष में जमा कराई जाए।
यह याचिका दीपमाला श्रीवास्तव ने मूलभूत अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की थी। 'कोराना माता मंदिर' का निर्माण प्रतापगढ़ जिले के जुही शुकुलपुर गांव में किया गया था। महामारी से मुक्ति के लिए देवी की कृपा की कामना करते हुए यह मंदिर बनाया गया था। 7 जून को बनाए गए मंदिर को 7 जून को गिरा दिया गया था।

ग्रामीणों का आरोप है कि यह पुलिस ने गिराया है, जबकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि यह विवादित जमीन पर बनाया गया था। विवाद के दूसरे पक्षकार ने इसे गिराया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed