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सुप्रीम कोर्ट: अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने के खिलाफ याचिका, जुलाई में हो सकती है सुनवाई

Mon, 25 Apr 2022 11:47 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Mon, 25 Apr 2022 11:47 AM IST
सार

अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने वाले कानून की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले को जुलाई में सूचीबद्ध किया जा सकता है। 

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Supreme Court: Petition against removal of Article 370 and bifurcation of Jammu and Kashmir, may be heard in July
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वह याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और पी चिदंबरम ने विधानसभा सीटों के परिसीमन का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। 

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पांच जजों की बेंच करेगी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अनुच्छेद 370 पर केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका, पांच जजों की पीठ का मामला है। उन्होंने कहा, इसके लिए बेंच का गठन करना होगा। ऐसे में इस मामले में सुनवाई गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई में की जा सकती है। दरअसल, 2019 में इस मामले को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष एनवी रमन्ना के पास भेजा था। 

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