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सुप्रीम कोर्ट: पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर अदालत सख्त; अतिक्रमणमुक्त फुटपाथ जरूरी, पांच शहरों से करें शुरुआत

Tue, 06 Oct 2026 07:00 AM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Tue, 06 Oct 2026 07:00 AM IST
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Supreme Court pedestrian safety encroachment-free footpaths vital start with five cities CJI hearing updates
सुप्रीम कोर्ट अपडेट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

देशभर में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह देश में पांच शहरों की पहचान करे, जहां हर सड़क के साथ अतिक्रमण-मुक्त और स्पष्ट रूप से चिह्नित फुटपाथ बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने के लिए कौन-सा केंद्रीय प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि इस काम के लिए तय की जाने वाली अथॉरिटी के पास पर्याप्त बजट, कर्मचारी और जरूरी बुनियादी ढांचा होना अनिवार्य है, ताकि फुटपाथ निर्माण का काम बिना रुकावट पूरा हो सके। इस पर सरकारी वकील ने जल्द जानकारी पेश करने का भरोसा दिया।

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