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कोरोना के इलाज पर खर्च को लेकर केंद्र को राज्यों के साथ बैठक करने का निर्देश

Sun, 06 Sep 2020 01:00 AM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Sun, 06 Sep 2020 01:00 AM IST
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supreme court orders central government  to hold a meeting with the states regarding the expenditure on Corona treatment
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के इलाज पर खर्च के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर सभी राज्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र से कहा कि वह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस मुद्दे पर योजना लेकर आने को कहे।  

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शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य इस संबंध में विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियमों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक, 2009 से मदद ले सकती है। हालांकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है लेकिन महामारी के मद्देनजर केंद्र के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
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अदालत ने साथ ही केंद्र सरकार को दूसरे चरण में राज्यों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों की बैठक के बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का संकलन कर व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
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शीर्ष अदालत वकील सचिन जैन व अन्य द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें केंद्र सरकार को निजी और कारपोरेट अस्पतालों में कोविड -19 से संक्रमित रोगियों के इलाज खर्च को रेगुलेट करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।

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