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SC: ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के मामले में एमपी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया जवाब

Wed, 11 Oct 2023 05:56 AM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जलज मिश्रा Updated Wed, 11 Oct 2023 05:56 AM IST
सार

जस्टिस एसआर भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकीलों वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 के आदेश में इस निर्देश के साथ मामले को फिर से स्थगित कर दिया कि अंतरिम आदेश राहत जारी रहेगी।

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Supreme Court notice to Madhya Pradesh government for increasing OBC reservation
SC/ST Act

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने के राज्य के फैसले पर रोक बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर मध्य प्रदेश सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत राजनेता जया ठाकुर की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

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जस्टिस एसआर भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकीलों वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 के आदेश में इस निर्देश के साथ मामले को फिर से स्थगित कर दिया कि अंतरिम आदेश राहत जारी रहेगी। यह अंतरिम आदेश हाईकोर्ट के समक्ष सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आया। यह उम्मीदवार एमबीबीएस का छात्र था और उसके बाद एनईईटी (पीजी) परीक्षा 2019 में बैठा था। उसने 8 मार्च 2019 को जारी अध्यादेश को चुनौती दी थी।

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