SC: ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के मामले में एमपी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया जवाब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Wed, 11 Oct 2023 05:56 AM IST
सार
जस्टिस एसआर भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकीलों वरिंदर कुमार शर्मा और वरुण ठाकुर ने बताया कि हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 के आदेश में इस निर्देश के साथ मामले को फिर से स्थगित कर दिया कि अंतरिम आदेश राहत जारी रहेगी।
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SC/ST Act