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Supreme Court: उमर खालिद की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, दिल्ली दंगे की साजिश रचने का है आरोप

Tue, 05 Sep 2023 01:24 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Tue, 05 Sep 2023 01:24 PM IST
सार

 हाईकोर्ट ने कहा कि उमर खालिद लगातार दंगे के साजिशकर्ताओं के संपर्क में था और पृथम दृष्टया उसके खिलाफ लगे आरोप सही लगते हैं। 

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टाल दी है। उमर खालिद दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद हैं। उमर खालिद के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून UAPA के तहत मुकदमा दर्ज है। उमर खालिद ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 
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कपिल सिब्बल की अनुपलब्धता के चलते टली सुनवाई
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई एक हफ्ते के लिए टाल दी है क्योंकि उमर खालिद की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल सुनवाई के लिए मौजूद नहीं हैं। बता दें कि दिल्ली दंगे के मामले में पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ UAPA कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में उमर खालिद जेल में बंद हैं। उमर खालिद ने जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। 
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हालांकि 18 अक्तूबर 2022 को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि उमर खालिद लगातार दंगे के साजिशकर्ताओं के संपर्क में था और पृथम दृष्टया उसके खिलाफ लगे आरोप सही लगते हैं। हाईकोर्ट ने उमर खालिद के एक्शन को आतंकवादी कार्रवाई माना था और उसके खिलाफ दर्ज गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (UAPA)के तहत मामले को सही ठहराया था। 
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हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उमर खालिद सितंबर 2020 से ही जेल में है फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 घायल हुए थे। यह दंगे सीएए और एनआरसी कानून के खिलाफ हुए थे। 
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