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शिक्षक भर्ती घोटालाः पूछताछ से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, 26 मई को सुनवाई

Mon, 22 May 2023 08:08 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 22 May 2023 08:08 PM IST
सार

शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी कुंतल घोष ने शिकायत की थी, जिसमें कुंतल ने दावा किया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उस पर दबाव बना रही हैं। 

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई ने हाल ही में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। अब पूछताछ से राहत के लिए अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सर्वोच्च अदालत 26 मई को सुनवाई करेगी। अभिषेक बनर्जी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी अदालत में पेश हुए। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की वेकेशन बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए 26 मई को लिस्ट करने का निर्देश दिया। 
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कुंतल घोष ने की थी शिकायत
बता दें कि सीबीआई ने 20 मई को शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी से करीब नौ घंटे पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था। बता दें कि शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी कुंतल घोष ने शिकायत की थी, जिसमें कुंतल ने दावा किया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने के लिए उस पर दबाव बना रही हैं। 
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हाईकोर्ट ने दी थी पूछताछ की मंजूरी
अभिषेक बनर्जी ने पूछताछ से राहत के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता को झटका देते हुए शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई और ईडी को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की मंजूरी दे दी थी। हाईकोर्ट के आदेश के 24 घंटे बाद ही सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए समन भेज दिया था। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली जाइडस वेलनेस की याचिका पर सोमवार को  दिल्ली मार्केटिंग नाम की फर्म को नोटिस जारी किया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अवकाश पीठ ने  ब्रांड नाम "शुगरलाइट" के उपयोग मामले में जारी किए गए नोटिस पर फर्म से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। 

 जानकारी के मुताबिक, शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश के खिलाफ जायडस वेलनेस द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, हाईकोर्ट ने जायडस वेलनेस को 'शुगरलाइट' ब्रांड नाम का उपयोग करने से रोक दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि दिल्ली मार्केटिंग के पास 'शुगरलाइट' ब्रांड नाम का उपयोग करने का अधिकार था।

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इस्कॉन ग्रुप - फोटो : अमरउजाला

शीर्ष कोर्ट ने इस्कॉन कोलकाता के अधिकारियों को लगाई फटकार   
सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) कोलकाता के अधिकारियों को इस्कॉन बेंगलुरु के पदाधिकारियों के खिलाफ बस चोरी का ''तुच्छ, गैरजिम्मेदाराना और संवेदनहीन'' मामला दायर करने के लिए फटकार लगाई है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने कानून का दुरुपयोग करने के लिए उनकी कड़ी निंदा भी की है।  

शीर्ष अदालत ने कोलकाता के अधिकारियों पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना लगाते हुए कहा कि इस मामले को गंभीरता से देखा जाना चाहिए क्योंकि वैश्विक आध्यात्मिक नेता होने का दावा करने वाले लोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने और अपने अहं को पोषित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आठ साल की देरी के बाद इस्कॉन कोलकाता द्वारा दायर की गई शिकायत कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग थी।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोप इतने बेतुके और असंभाव्य हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है।

 

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सत्येंद्र जैन - फोटो : अमर उजाला

 मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 26 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
 सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर 26 मई को सुनवाई करेगा। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय करोल की पीठ से जैन के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य आधार पर याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी। इस पर पीठ ने मामले को सुनवाई के लिए 26 मई को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

शीर्ष अदालत ने 18 मई को जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब तलब किया था। ईडी को नोटिस जारी करते हुए जैन को अवकाश पीठ के समक्ष राहत के लिए जाने की छूट दी थी। सिंघवी ने उस समय कहा था कि आप नेता का 35 किलो वजन कम हो गया है और वह कंकाल जैसे हो गए हैं। साथ ही कहा था कि जैन कई बीमारी से पीड़ित हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था।

दिव्यांगता मूल्यांकन के लिए पैनल बनाए एनएमसी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस दाखिले में मानसिक रूप से बीमार छात्रों के लिए कोटा संबंधी मामले पर राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) को विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने का निर्देश दिया है। यह पैनल मानसिक बीमारी, विशेष शिक्षण विकास (एसएलडी) और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एएसडी) से पीड़ित छात्रों की दिव्यांगता का मूल्यांकन करेगा। मामले पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश विशाल गुप्ता की एक याचिका पर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 18 मई को एमबीबीएस उम्मीदवार की ओर से पेश वकील गौरव कुमार बंसल की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि एसएलडी और एएसडी से पीड़ित व्यक्ति को आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। 

यह था मामला...विशाल को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर आरक्षण से वंचित कर दिया गया था कि उनकी मानसिक दिव्यांगता 55 प्रतिशत थी, जिससे वह मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए अयोग्य हो गए।

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