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Supreme Court: असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई की गिरफ्तारी पर लगी रोक, CAA विरोधी हिंसा में हैं आरोपी

Wed, 22 Feb 2023 11:06 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 22 Feb 2023 11:06 PM IST
सार

असम से निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई कथित रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं।

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Supreme Court News Today All Updates, SC protects independent Assam MLA Akhil Gogoi from arrest Related To Caa
अखिल गोगोई (फाइल फोटो) - फोटो : ट्विटर

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को सीएए विरोधी प्रदर्शनों और संदिग्ध माओवादी लिंक से संबंधित एक मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की है और उनकी याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। गोगोई जो कथित रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं, ने गौहाटी उच्च न्यायालय के 9 फरवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें असम में विशेष एनआईए अदालत को आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी गई थी।  

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न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मंगलवार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश पर विचार करने के लिए राज्य के स्थायी एनआईए वकील को नोटिस जारी किया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता (गोगोई) को 14 दिसंबर, 2019 को गुवाहाटी के एनआईए थाने में दर्ज मामले में गिरफ्तारी से राहत प्रदान की जाए। 

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एससी समिति ने अलग-अलग विकलांगों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इनपुट मांगा
दिव्यांगों की शीर्ष अदालत में समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने इस मामले पर वकीलों, कार्यकर्ताओं और वादियों से इनपुट मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस रवींद्र भट की अध्यक्षता में गठित समिति ने "बहुमूल्य प्रतिक्रिया" इकट्ठा करने के लिए प्रश्नों का एक सेट जारी किया है। प्रश्नों का यह सेट शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध है, ताकि सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में इसे सक्षम बनाया जा सके। शीर्ष अदालत के अधिकारी ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी दी। गौरतलब है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने पिछले साल दिसंबर में समिति का गठन किया था।

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SC ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस थानों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने के उसके निर्देशों का एक महीने के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को यह निर्देश दिया। पीठ ने सरकारों को 29 मार्च तक इस मुद्दे पर अपना अनुपालन हलफनामा दायर करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि उसके निर्देशों का अनुपालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। खंडपीठ ने कहा कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो हम केंद्रीय गृह सचिव और मुख्य सचिवों और संबंधित राज्य सरकारों के गृह सचिवों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर होंगे।

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