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सुप्रीम कोर्ट: परमबीर सिंह की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई, जस्टिस गवई ने खुद को मामले से किया अलग
Tue, 18 May 2021 01:49 PM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Tue, 18 May 2021 01:49 PM IST
सार
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। बेंच के जस्टिस बीआर गवई ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई।
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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की उनके मामले की जांच महाराष्ट्र से से बाहर कराने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बीआर गवई ने बेंच से खुद को अलग कर लिया। इसके चलते परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस याचिका पर किसी और दिन दूसरी पीठ सुनवाई करेगी।
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याचिका में परमबीर सिंह ने अपने खिलाफ चल रही सभी जांच महाराष्ट्र के बाहर स्थानांतरित करने तथा किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति विनीत शरण तथा न्यायमूर्ति गवई की अवकाश पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के आया। मामले की सुनवाई शुरू होने पर न्यायमूर्ति शरण ने कहा कि पीठ के सदस्य (न्यायमूर्ति गवई) को इस मामले पर सुनवाई में कुछ परेशानी है। हम कहना चाहते हैं कि इस मामले को किसी अन्य पीठ के पास भेज दिया जाए। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि इस मामले पर मैं सुनवाई नहीं कर सकता।
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सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच पूरी तरह से बदले की भावना से प्रेरित है और उच्चतम न्यायालय तथा बंबई उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करती हैं। सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था।
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