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नीट मामला: पीजी मेडिकल दाखिले में अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर केंद्र को नोटिस

Sat, 18 Sep 2021 03:00 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 18 Sep 2021 03:00 AM IST
सार

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरथा की पीठ ने मधुरा कविश्वेर व अन्य की इस याचिका पर केंद्र व चिकित्सा परामर्श समिति को नोटिस जारी करते हुए इस मसले को पूर्व में दायर एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया।

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Supreme Court issuses notice to Center on OBC and EWS reservation in neet all india quota
नीट - फोटो : social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल दाखिले में अखिल भारतीय कोटा श्रेणी में 27 फीसदी ओबीसी और 10 फीसदी ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। 

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याचिका में उक्त आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए चिकित्सा परामर्श समिति द्वारा जारी 29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर रोक लगाने और वर्तमान आरक्षण नीति से संबंधित तौर-तरीकों की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन करने का निर्देश देने की भी मांग की है। 
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केरल में 11वीं की ऑफलाइन परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन (फिजिकल मोड) लिए जाने के राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा, वह इस मामले में केरल सरकार के जवाब से संतुष्ट हैं। पीठ ने उम्मीद जताई कि संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षा में एहतियात बरती जाएगी।
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इससे पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने इस मामले में तब दखल दिया था जब कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका थी। लेकिन अब इसके जल्द आने की उम्मीद नहीं दिख रही है।

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