फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Hearing petitions against laws giving immunity husband in marital rape cases

Supreme Court: क्या वैवाहिक दुष्कर्म केस में पति को मिली कानूनी छूट होगी खत्म? याचिकाओं पर आज सुप्रीम सुनवाई

Tue, 24 Sep 2024 02:17 AM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Tue, 24 Sep 2024 02:17 AM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक दुष्कर्म मामलों में पतियों को छूट देने वाले कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। इससे पहले 18 सितंबर को एक याचिकाकर्ता की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

विज्ञापन
Supreme Court  Hearing  petitions against laws giving immunity husband in marital rape cases
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : एएनआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट वैवाहिक दुष्कर्म मामलों में पतियों को छूट देने वाले कानूनों के खिलाफ याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सोमवार को कहा कि ये याचिकाएं पहले ही मंगलवार के लिए सूचीबद्ध हैं। मामले में एक याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने संबंधी अपील की। इससे पहले 18 सितंबर को एक याचिकाकर्ता की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा था कि याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट इस विवादास्पद कानूनी प्रश्न से संबंधित याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर 16 जुलाई को सहमत हो गया था। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने संकेत दिया था कि इन याचिकाओं पर 18 जुलाई को सुनवाई हो सकती है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन


भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 के अपवाद खंड के तहत किसी पुरुष के अपनी बालिग पत्नी के साथ यौन संसर्ग या यौन कृत्य दुष्कर्म नहीं है। भारतीय दंड संहिता को निरस्त कर दिया गया है और अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) ने ले ली है। बीएनएस की धारा 63 (दुष्कर्म) के अपवाद-दो में कहा गया है कि किसी पुरुष के अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौनाचार दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता है, यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी, 2023 को भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधान पर आपत्ति जताने वाली कई याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था, जिसके तहत बालिग पत्नी से जबरन यौन संबंध बनाने के मामले में पति को अभियोजन से छूट हासिल है। शीर्ष अदालत ने 17 मई को इस मुद्दे पर बीएनएस के प्रावधान को चुनौती देने वाली एक समान याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed