फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court had granted time for the demolition of Noida Supertech Twin Towers

Supertech Twin Towers Demolition: सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक टावर्स को गिराने की बढ़ाई तारीख, सुरक्षा कारणों से दी गई मोहलत

Tue, 17 May 2022 03:42 PM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 17 May 2022 03:42 PM IST
सार

सुपरटेक के दोनों टावरों को 22 मई तक गिराया जाना था। लेकिन कंपनी की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 अगस्त तक के लिए समय बढ़ा दिया है।

विज्ञापन
Supreme Court had granted time for the demolition of Noida Supertech Twin Towers
सुपरटेक - फोटो : Social media

विस्तार

अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंज़ला टावरों को गिराने की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दी है। दोनों टावर 22 मई तक गिराए जाने थे। सुप्रीम कोर्ट ने अब 28 अगस्त तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि इस काम को करने जा रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को सुरक्षा कारणों से 3 महीना और समय चाहिए। 

विज्ञापन


जस्टिस चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने आदेश पारित किया
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश पारित किया, जिसमें एडिफिस इंजीनियरिंग को विध्वंस के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा समय मांगे जाने के बाद 22 मई की समयसीमा को तीन महीने बढ़ाकर 28 अगस्त करने की मांग की गई थी। सुपरटेक के लिए आईआरपी के वकील ने कहा कि एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा किए गए परीक्षण विस्फोट के बाद यह पाया गया कि संरचना अपेक्षा से अधिक मजबूत और स्थिर थी।
विज्ञापन


एजेंसी सीबीआरआई ने भी तारीख बढ़ाने की पैरवी की
न्याय मित्र अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने भी आवेदन का समर्थन किया और कहा कि यहां तक कि एजेंसी सीबीआरआई (केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान) जिसे शीर्ष अदालत द्वारा विध्वंस अभ्यास की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है, ने भी समय के विस्तार को मंजूरी दे दी है। पीठ ने आवेदन पर विचार करने और एमिकस जमा करने के बाद 28 अगस्त तक दोनों टावरों को गिराने का काम पूरा करने का निर्देश दिया और स्थिति रिपोर्ट मांगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


बार-बार टल रही तारीख
गौरतलब है कि, शीर्ष अदालत ने 31 अगस्त 2021 को तीन माह के अंदर 30 नवंबर तक इसे गिराने का आदेश दिया था, जो हो नहीं सका। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर ही नोएडा प्राधिकरण ने 20 फरवरी 2022 से काम शुरू कराकर टावर गिराने के लिए 22 मई 2022 की तारीख तय की थी। इसकी जानकारी न्यायालय में भी दे दी गई थी। अब टावर गिराने का काम कर रही एडफिस इंजीनियरिग ने 22 मई 2022 को टावर गिराने की तैयारी से पीछे हट रही थी जिसके बाद अब नई तारीख दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed