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Supreme Court: एनडीपीएस मामले में आरोपी को कोर्ट ने दी जमानत, मेडिकल आधार पर दिया फैसला

Wed, 15 Mar 2023 09:24 PM IST
Jeet Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 15 Mar 2023 09:24 PM IST
सार

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को वेंटिलेटर पर रखा गया है और जेल अस्पताल में उनके इलाज के लिए कोई उचित चिकित्सा सुविधा नहीं है, हम याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के इच्छुक हैं।

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Supreme Court grants interim bail to man accused in NDPS case on medical grounds news and updates
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने मादक पदार्थ विरोधी कानून के तहत दर्ज मामले में आरोपी व्यक्ति को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। आरोपी के वकील द्वारा कहा गया था कि याचिकाकर्ता वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने आरोपी द्वारा दायर याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया।
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पीठ ने कहा कि चार हफ्तों में वापसी योग्य नोटिस जारी करें। याचिकाकर्ता की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए क्योंकि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है और जेल अस्पताल में उनके इलाज के लिए कोई उचित चिकित्सा सुविधा नहीं है, हम याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के इच्छुक हैं।
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शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी को ऐसे नियमों और शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जो निचली अदालत उचित और उचित समझे। आरोपी की ओर से पेश अधिवक्ता नमित सक्सेना ने कहा कि आरोपी 10 किलो गांजा रखने के लिए नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहा है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल की तबीयत बिगड़ गई है और वह फिलहाल वेंटिलेटर सपोर्ट पर है।
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Supreme Court grants interim bail to man accused in NDPS case on medical grounds news and updates
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला, इंदौर

 दवाओं का स्टोरेज करने की आरोपी डॉक्टर को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने बिक्री के लिए दवाओं का भंडारण करने की आरोपी महिला चिकित्सक के खिलाफ आपराधिक मुकदमा बुधवार को खारिज कर दिया। इस दौरान अदालत ने कहा कि जब्त की गयी दवा की मात्रा बेदह कम है। इतनी मात्रा में दवाएं किसी भी चिकित्सक के घर या उसके परामर्श कक्ष में आसानी से पाई जा सकती हैं। ऐसे में महज कल्पना के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बिक्री के लिए इनका भंडारण किया गया होगा। इनमें से ज्यादातर दवाएं लोशन और मरहम के रूप में थी।

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही थी। पीठ ने मद्रास उच्च न्यायलय के जून 2022 के आदेश के खिलाफ चिकित्सक की याचिका पर अपना फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने आपराधिक मुकदमा रद्द करने का अनुरोध करने वाली चिकित्सक की याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो चेन्नई में एक सरकारी चिकित्सा कॉलेज में त्वचा विज्ञान विभाग के प्रमुख और सहायक प्रोफेसर हैं।
 

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