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मणिपुर में हुए 62 एनकाउंटर पर घिरी आर्मी, SC ने दिए CBI जांच के आदेश
amarujala.com- presented by: मनीष कुमार
Updated Fri, 14 Jul 2017 11:46 AM IST
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- फोटो : SELF
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मणिपुर में हुए 62 एनकाउंटर के फर्जी होने का शक बढ़ता जा रहा है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी और पुलिस की ओर से हुए एनकाउंटर की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई मामले की जांच जनवरी 2018 से शुरू करेगी।
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इससे पहले आर्मी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 62 में से 30 मामलों की जांच की जा चुकी है और बाकी की जांच होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट ने आर्मी की बात का काटते हुए गंभीर जांच के आदेश दे दिए हैं।
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SC orders CBI probe into 62 cases of extra judicial killings in Manipur. CBI will have to submit investigation compliance report by Jan 2018
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) July 14, 2017
दरअसल, पिछले साल जुलाई में कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मणिपुर में सेना की ओर से अत्यधिक और जवाबी बल की संदिग्ध उपयोग की सभी घटनाओं की जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि आर्म फोर्सेस (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 के तहत आर्मी अत्याधिक और जवाबी बल का ऐसे इलाकों में इस्तेमाल नहीं कर सकती। कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें सेना पर आरोप लगाया गया था कि साल 2010-12 के बीच करीब 1528 फर्जी एनकाउंटर किए गए।