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गुजरात: दो राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने के खिलाफ दायर याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस
Thu, 20 Jun 2019 05:36 AM IST
योगेश साहू
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Thu, 20 Jun 2019 05:36 AM IST
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supreme court
- फोटो : PTI
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गुजरात की दो राज्यसभा सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव कराने संबंधित अधिसूचना केखिलाफ गुजरात कांग्रेस द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की जीत केबाद ये दोनों राज्यसभा सीटें खाली हो गई थी।
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न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अवकाशकालीन पीठ ने गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष परेशभाई धनानी द्वारा दायर इस याचिका पर आयोग को सोमवार को जवाब देने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि इस मसले का निपटारा होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि रिट याचिका केमाध्यम से इस याचिका का निपटारा नहीं किया जा सकता। लेकिन पीठ ने इस दलील को दरकिनार करते हुए 25 जून को अगली सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
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याचिकाकर्ता ने गुजरात के इन दोनों राज्यसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव कराने से संबंधित चुनाव आयोग की अधिसूचना को असंवैधानिक, गैरकानूनी और मनमाना बताया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि दोनों सीटों केलिए एक साथ चुनाव होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने आयोग की इस अधिसूचना को भेदभावपूर्ण बताया है। मालूम हो कि गत 15 जून को आयोग ने राज्यसभा की छह सीटों के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया था।
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