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सुप्रीम कोर्ट ने ताज संरक्षण दृष्टिपत्र सौंपने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 15 नवंबर तक का समय दिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 25 Sep 2018 01:24 PM IST
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ताजमहल
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सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को ताज महल के संरक्षण पर अपना दृष्टिपत्र दाखिल करने के लिए दी गई अवधि 15 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय को बताया कि समूचे आगरा को ‘धरोहर शहर’ घोषित करना मुश्किल होगा।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि ताज महल के इर्द-गिर्द के कुछ इलाकों को विरासत घोषित करने के बारे में वह विचार करे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अहमदाबाद स्थित पर्यावरण नियोजन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी) ताजमहल के आसपास के इलाके को धरोहर घोषित करने में हमारी मदद कर रहा है। (इनपुट:भाषा)
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उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायालय को बताया कि समूचे आगरा को ‘धरोहर शहर’ घोषित करना मुश्किल होगा।
शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि ताज महल के इर्द-गिर्द के कुछ इलाकों को विरासत घोषित करने के बारे में वह विचार करे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अहमदाबाद स्थित पर्यावरण नियोजन एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (सीईपीटी) ताजमहल के आसपास के इलाके को धरोहर घोषित करने में हमारी मदद कर रहा है। (इनपुट:भाषा)