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आधार लिंकः सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की सारी कन्फ्यूजन, सभी ग्राहकों को दी गई 31 मार्च तक की छूट

Fri, 15 Dec 2017 11:07 AM IST
amarujala.com- Written by: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Written by: अनंत पालीवाल Updated Fri, 15 Dec 2017 11:07 AM IST
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supreme court extend deadline to link bank accounts, mobile sim by 31 march
supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए बैंक खातों को आधार से लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नए खाताधारक भी 31 मार्च तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करा सकते हैं। इससे पहले नया खाता खुलवाने के लिए आधार देना जरूरी था। 


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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए बैंक खातों को आधार से लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नए खाताधारक भी 31 मार्च तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करा सकते हैं। इससे पहले नया खाता खुलवाने के लिए आधार देना जरूरी था। 
 



पांच जजों की बेंच ने दिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि आधार को फोन से लिंक करने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। 
 

सुप्रीम कोर्ट के आगे नरम पड़ी थी सरकार 

आधार कार्ड
आधार कार्ड
इससे पहले बैंक खाते को आधार से जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक की डेडलाइन तय की गई थी लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के चलते सरकार ने डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया था। दो दिन पहले इस मुद्दे पर सरकार ने बैंक ग्राहकों को एक और राहत दे दी, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए निर्देश के अनुसार आधार से बैंक खाते को जोड़ने के लिए 31 मार्च या ग्राहक द्वारा बैंक में खोले गए खाते की छह माह की अवधि जो भी बाद में होगा वही डेडलाइन मानी जाएगी। 

पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया था कि, 'जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है। इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा।' 

सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अनिवार्यता पर अपना अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार के इस निर्णय पर रोक लगाने के लिए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत अब यह फैसला शुक्रवार को सुनाएगी। हालांकि सरकार ने आधार को लिंक कराने की समय सीमा को बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि आधार योजना को चुनौती वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार की अनिवार्यता बरकरार रहेगी। 

सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर वित्तीय लेनदेन के लिए खाते को आधार और पैन नंबर से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा कर 31 मार्च कर दी थी। 
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