आधार लिंकः सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की सारी कन्फ्यूजन, सभी ग्राहकों को दी गई 31 मार्च तक की छूट
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए बैंक खातों को आधार से लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नए खाताधारक भी 31 मार्च तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करा सकते हैं। इससे पहले नया खाता खुलवाने के लिए आधार देना जरूरी था।
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को मानते हुए बैंक खातों को आधार से लिंक करने की समयसीमा को 31 मार्च तक बढ़ाने पर अपनी सहमति दे दी है। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि नए खाताधारक भी 31 मार्च तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करा सकते हैं। इससे पहले नया खाता खुलवाने के लिए आधार देना जरूरी था।
#FLASH #Aadhaarcase: Supreme Court agreed to Centre's submissions of the deadline of linking Aadhaar with all schemes till March 31 pic.twitter.com/kcrcwocGHR
— ANI (@ANI) December 15, 2017
पांच जजों की बेंच ने दिया फैसला
सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि आधार को फोन से लिंक करने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है।
The five-judge Constitution bench of Supreme Court passed the interim order, also extended the linking of #Aadhaar with mobile phone
— ANI (@ANI) December 15, 2017
सुप्रीम कोर्ट के आगे नरम पड़ी थी सरकार
पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के.के वेणुगोपाल ने अदालत को बताया था कि, 'जिन लोगों के पास आधार नहीं है, सरकार उनके लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर रही है। इसके लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी होगा।'
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से आधार को जोड़ने की अनिवार्यता पर अपना अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार के इस निर्णय पर रोक लगाने के लिए कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। शीर्ष अदालत अब यह फैसला शुक्रवार को सुनाएगी। हालांकि सरकार ने आधार को लिंक कराने की समय सीमा को बढ़ा कर 31 मार्च कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि आधार योजना को चुनौती वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ को बताया कि सरकार ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा को अगले साल 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार की अनिवार्यता बरकरार रहेगी।
सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर वित्तीय लेनदेन के लिए खाते को आधार और पैन नंबर से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा कर 31 मार्च कर दी थी।