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Hindi News ›   India News ›   Supreme Court dismisses the petition filed against the appointment of DGP in Punjab

सुप्रीम कोर्ट : पंजाब में डीजीपी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Wed, 17 Nov 2021 04:08 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Wed, 17 Nov 2021 04:08 AM IST
सार

शीर्ष अदालत ने इस मामले में 15 सितंबर को सभी पक्षों को सुना था और कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

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Supreme Court dismisses the petition filed against the appointment of DGP in Punjab
supreme court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने दिनकर गुप्ता की नियुक्ति पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के तौर पर बरकरार रखने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों को मंगलवार को खारिज कर दिया।

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जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों सिद्धार्थ चटोपाध्याय और मोहम्मद मुस्तफा की याचिका खारिज कर दीं।
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इस अपील में गुप्ता को पंजाब का डीजीपी नियुक्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने इस मामले में 15 सितंबर को सभी पक्षों को सुना था और कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच के अधिकारी गुप्ता के छुट्टी पर चले जाने के बाद वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी इकबाल प्रीत सिंह सहोता को पंजाब के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 
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गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 जनवरी, 2020 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुप्ता की पंजाब पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया था।


गुप्ता को 2019 में डीजीपी नियुक्त किया गया था। उन्हें मुस्तफा और चटोपाध्याय सहित पांच वरिष्ठ अधिकारियों से ऊपर रख चुना गया था। इससे पहले के कार्यकाल में गुप्ता पुलिस महानिदेशक, (खुफिया) पंजाब के तौर पर पदस्थ थे।

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