फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court dismisses Review petition related to LGBTQ community

सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबीटीक्यू समुदाय से जुड़ी पुनर्विचार याचिका खारिज की

Mon, 12 Aug 2019 10:44 PM IST
अमर शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 12 Aug 2019 10:44 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court dismisses Review petition related to LGBTQ community
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एलजबीटीक्यू समुदाय के लिए समलैंगिक विवाह, गोद लेना और सरोगेसी जैसे नागरिक अधिकारों की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 11 जुलाई को चैंबर में तुषार नैयर की ओर से पुनर्विचार याचिका को विचार के बाद खारिज कर दिया। 
विज्ञापन


पीठ ने अपने आदेश में कहा कि यह याचिका 29 अक्तूबर, 2018 के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें नैयर की याचिका को खारिज कर दिया गया था। हमने पुनर्विचार याचिका पर उसकी मेरिट पर विचार किया। हमारी राय में इनमें पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार का कोई मामला नहीं बनता है। 
विज्ञापन


शीर्ष अदालत ने पिछले साल नैयर की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों से संबंधित मुद्दे उठाते हुए कहा गया था कि  पांच सदस्यीय संविधान पीठ पहले ही समलैंगिकता के मामले में विचार कर चुकी है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार मामले में 6 सितंबर, 2018 को अदालत के फैसले के बाद हम इस पर विचार के इच्छुक नहीं हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस फैसले में सर्वसम्मति से कहा था कि परस्पर सहमति से वयस्कों के बीच एकांत में स्थापित होने वाले अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध नहीं है। साथ ही कोर्ट ने परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 का प्रावधान निरस्त कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed