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महुआ मोइत्रा की मुख्यमंत्री राहत कोष को सीएसआर से बाहर रखने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Mon, 10 Aug 2020 12:54 PM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनवर अंसारी Updated Mon, 10 Aug 2020 12:54 PM IST
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Supreme Court dismisses plea of TMC MP Mahua Moitra plea for CM relief funds and Corporate Social Responsibility
महुआ मोइत्रा - फोटो : Social Media

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका को खारिज कर दिया। अपनी याचिका में उन्होंने केंद्र द्वारा जारी एक परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें मुख्यमंत्री राहत कोष को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के दायरे से बाहर रखा गया था। दलील में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड और सीएम रिलीफ फंड्स के बीच असमानताएं थीं।

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