फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court dismisses a plea against Life Insurance Corporation's Jeevan Saral policy

एलआईसी पर जीवन सरल पॉलिसी के जरिए धोखाधड़ी के आरोप वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

Mon, 15 Jul 2019 12:46 PM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: आसिम खान Updated Mon, 15 Jul 2019 12:46 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court dismisses a plea against Life Insurance Corporation's Jeevan Saral policy
एलआईसी - फोटो : सोशल मीडिया

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पर 'जीवन सरल पॉलिसी' के जरिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाने वाली मनीलाइफ फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। 

विज्ञापन


बता दें कि मनीलाइफ फाउंडेशन ने एलआईसी पर जीवन सरल नीति के माध्यम से सामूहिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मालूम हो कि एलआईसी की इस पॉलिसी के लुभावने ऑफर के कारण लाखों लोगों ने इस पॉलिसी पर निवेश कर रखा है।
विज्ञापन


मनीलाइफ फाउंडेशन द्वारा दायर इस जनहित याचिका में जीवन सरल पॉलिसी को तत्काल वापस लेने की गुहार लगाई गई थी। याचिका में कहा गया था कि एलआईसी ने जीवन सरल बीमाधारकों को गुमराह किया है और उनके साथ धोखाधड़ी की है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में यह दावा किया गया था कि बीमाधारकों ने 10 या उससे अधिक वर्ष के लिए जो प्रीमियम दिया है, उन्हें इसका आधा रिटर्न मिल रहा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि इस पॉलिसी को मनमाने तरीके से तैयार किया गया।

सुनवाई को दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता संगठन से सवाल किया था कि आपने किस हैसियत से यह याचिका दायर की है। पीठ ने पूछा, आखिर पीड़ित पक्ष कहां हैं? 


इस पर याचिकाकर्ता संगठन मनीलाइफ फाउंडेशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तार ने कहा था कि बीमाधारक संगठित नहीं हैं। वह व्यक्तिगत हैसियत से याचिका दायर करने की स्थिति में नहीं हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed