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राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोषियों को रिहा करने का विरोध करने वाली याचिका

Thu, 09 May 2019 11:44 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Thu, 09 May 2019 11:44 AM IST
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Supreme Court dismissed plea of premature release of 7 convicts in Rajiv Gandhi assassination
राजीव गांधी (फाइल फोटो) - फोटो : PTI
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के सात दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के 2014 के फैसले का विरोध करने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री के साथ 1991 में मारे गए लोगों के परिजनों ने याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार के इस फैसले का विरोध किया था।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘इस मामले से जुड़े संविधान पीठ के फैसले में सभी पहलुओं पर विचार किया गया था, इसलिए इस मामले में कुछ नहीं बचा है।’ 
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तत्कालीन जे. जयललिता सरकार ने 2014 में मामले के सात दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरूम्बदुर में 21 मई 1991 को हत्या कर दी गई थी।

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