Supreme Court: केरल सरकार को सर्वोच्च अदालत की दो टूक, कहा- कर्ज सीमा के खिलाफ अंतरिम आदेश संभव नहीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: जलज मिश्रा
Updated Tue, 20 Feb 2024 06:23 AM IST
सार
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब केरल सरकार ने उसे बताया कि 15 फरवरी को केंद्र के साथ उसकी बैठक बेनतीजा रही। पीठ ने कहा, यह शुद्ध रूप से वित्तीय मामला है और इसमें कोई अदालत कितना हस्तक्षेप कर सकती है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला