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सुप्रीम कोर्ट ने चीनी फर्जी लोन एप के खिलाफ याचिका पर विचार करने से किया इनकार

Thu, 04 Feb 2021 07:07 AM IST
Kuldeep Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Kuldeep Singh Updated Thu, 04 Feb 2021 07:07 AM IST
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Supreme Court denied to consider petition against Chinese fake loanapp
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने चीनी कंपनियों की मदद से चल रहे फर्जी लोन एप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को इस सबंध में केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिवेदन देने के लिए कहा है।

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चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कई मोबाइल बेस्ड एप कोविड 19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान सक्रिय हो गए थे। भोले भाले लोगों को लोन के नाम पर फंसाया गया। साथ ही यह देश की सुरक्षा खतरे में पड़ने का मामला है।
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वित्तीय लोन देने के लिए आरबीआई से कोई इजाजत नहीं ली गई थी।उन्होंने कहा कि यह गंभीर और संवेदनशील मामला है। इस पर चीफ जस्टिस ने वकील से कहा कि यह न्यायिक दखल का मामला नहीं है। आप वित्त और गृह मंत्रालय को इसके लिए प्रतिवेदन दें।

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