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पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

Sat, 09 Feb 2019 02:33 AM IST
गौरव द्विवेदी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव द्विवेदी Updated Sat, 09 Feb 2019 02:33 AM IST
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Supreme court denied hearing on Petition of former IPS Officer Sanjiv Bhatt
Sanjiv bhatt

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बर्खास्त आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में भट्ट ने अपने परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग की थी। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने पूर्व आईपीएस अधिकारी से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा है। 

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पिछले साल 4 अक्तूबर को शीर्ष अदालत ने भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 22 साल पुराने के एक मामले में अपने पति के खिलाफ पुलिस जांच और अपने पति की न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी। 
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गौरतलब है कि बिना सूचना दिए ड्यूटी से नदारद रहने और सरकारी वाहनों के दुरुपयोग के मामले में भट्ट को 2011 में निलंबित कर दिया था। करीब चार बाद अगस्त, 2015 में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। 

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