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Supreme Court: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और राघव चड्ढा के मामले पर सुनवाई आज, जानिए क्या है पूरा मामला

Mon, 16 Oct 2023 06:10 AM IST
यशोधन शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: यशोधन शर्मा Updated Mon, 16 Oct 2023 06:10 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले यह सुनवाई 13 अक्तूबर को होनी थी।

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Supreme Court: Congress leaders Pawan Kheda and Raghav Chadha hearing today know whole matter
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को सुनवाई होगी।  राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन के खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं, पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। 

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला रद्द करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले यह सुनवाई 13 अक्तूबर को होनी थी। बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। 
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क्या है राघव चड्ढा का मामला
उच्चतम न्यायालय में निलंबन को चुनौती देने वाली सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद पर विगत 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन असंसदीय आचरण करने का आरोप लगा है। "नियमों के घोर उल्लंघन, कदाचार, अभद्र रवैये और अवमाननापूर्ण आचरण" के लिए निलंबित किए गए राघव के मामले में संसद की विशेषाधिकार समिति की एक रिपोर्ट भी लंबित है।
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असम और यूपी में प्राथमिकी
इधर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के मामले में इसी साल 20 मार्च को, शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में तीन प्राथमिकताओं को एक साथ जोड़ दिया था। असम और उत्तर प्रदेश में खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर को जोड़ने के अलावा अदालत ने अंतरिम जमानत की अवधि भी बढ़ा दी थी। अदालत के निर्देश पर मामले को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया था।


एयरपोर्ट से गिरफ्तारी, अंतरिम जमानत पर बाहर हैं खेड़ा
खेड़ा को लखनऊ कोर्ट से जमानत भी मिली थी। कथित टिप्पणी के लिए खेड़ा ने अदालत में बिना शर्त माफी मांगी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को 23 फरवरी को दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें रायपुर जाने वाले विमान से उतार दिया गया था। नाटकीय घटनाक्रम के बीच खेड़ा को उसी दिन शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत भी मिल गई थी, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है।

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