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सुप्रीम कोर्ट: सेना को अवमानना की चेतावनी के बाद केंद्र का वादा, सभी पात्र महिला सैन्य अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन
Fri, 12 Nov 2021 03:40 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 12 Nov 2021 03:40 PM IST
सार
केंद्र ने शीर्ष कोर्ट से वादा किया कि उन 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर शीर्घ निर्णय लिया जाएगा, जिन्होंने स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को लेकर सेना को अवमानना चेतावनी के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है। केंद्र ने कहा कि सभी पात्र महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाएगा।
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केंद्र ने शीर्ष कोर्ट से वादा किया कि उन 11 महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर शीर्घ निर्णय लिया जाएगा, जिन्होंने स्थायी कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।
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अक्तूबर में भारतीय सेना ने 39 महिला अधिकारियों को स्थायी (परमानेंट) कमीशन प्रदान किया था। सेना के अधिकारियों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सेना से इन अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्तूबर को सात कार्यदिवस के भीतर 39 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था।
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शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया था जब केंद्र सरकार ने बताया था कि अदालती आदेश के तहत 71 सैन्य अधिकारियों में से 39 अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के योग्य पाया गया है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इन सभी 39 महिला सैन्य अधिकारियों को एक नवंबर तक स्थायी कमीशन प्रदान करने के लिए कहा था।
22 अक्तूबर को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के बताया था कि स्थायी कमीशन के लिए 72 महिला आवेदकों में से एक ने खुद सेवामुक्त होने का निर्णय लिया है। बाकी 71 महिला अधिकारियों में से सात को चिकित्सकीय रूप से अनफिट करार दिया गया जबकि 25 अधिकारियों को अनुशासन सहित अन्य कारणों के कारण स्थायी कमीशन के योग्य नहीं माना गया है।