फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court bans mining construction within one km radius of national parks wildlife sanctuaries

Supreme Court: संरक्षित वन क्षेत्र के एक किमी के दायरे में नहीं होगा निर्माण-खनन 

Sat, 04 Jun 2022 06:47 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली। 
एजेंसी, नई दिल्ली।  Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 04 Jun 2022 06:47 AM IST
सार

पीठ ने कहा, इसके लिए अधिकारी सैटेलाइट से तस्वीरें प्राप्त करने या ड्रोन से फोटोग्राफी कराने के लिए सरकारी एजेंसियों की मदद ले सकते हैं। पीठ ने यह निर्देश एक लंबित जनहित याचिका पर दिया।

विज्ञापन
Supreme Court bans mining construction within one km radius of national parks wildlife sanctuaries
Supreme Court - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम निर्देश में कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य में संरक्षित वन के सीमांकन रेखा से कम से कम एक किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण और खनन को मंजूरी नहीं दी जा सकती। 

विज्ञापन


जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के अंदर पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (इको सेंसिटिव जोन) होना चाहिए। पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य वन संरक्षक को ईएसजेड के भीतर मौजूद सभी निर्माणों की सूची तैयार करने और तीन माह के अंदर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन



पीठ ने कहा, इसके लिए अधिकारी सैटेलाइट से तस्वीरें प्राप्त करने या ड्रोन से फोटोग्राफी कराने के लिए सरकारी एजेंसियों की मदद ले सकते हैं। पीठ ने यह निर्देश एक लंबित जनहित याचिका पर दिया। ‘टीएन गोडावर्मन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ शीर्षक वाली यह याचिका वन संरक्षण के जुड़े मुद्दों पर है। एजेंसी

पीठ ने कहा- कुकुरमुत्ते की तरह दर्ज हो रहीं जनहित याचिकाएं 
पीठ ने जनहित याचिकाओं को लेकर भी सवाल उठाते हुए कहा, ज्यादातर याचिकाएं या तो लोकप्रियता के लिए दाखिल की जा रही हैं या फिर किसी निजी स्वार्थ के लिए। बीते कुछ समय में कुकुरमुत्ते की खेती की तरह जनहित याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। इनमें से ज्यादातर में कोई जनहित नहीं होती है। ये याचिकाएं सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed