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सुप्रीम कोर्ट का आदेशः नोटबंदी पर हाईकोर्ट नहीं करेगा कोई भी सुनवाई

Fri, 16 Dec 2016 04:29 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 16 Dec 2016 04:29 PM IST
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supreme court, all plea related to demontiezation in various HCs have been stayed
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट किया है कि किसी भी हाईकोर्ट में नोटबंदी से जुड़ी याचिका की सुनवाई नहीं की जाएगी।
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मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटबंदी से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने नोटों को बंद करने का फैसला नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नोटबंदी से जुड़े अलग-अलग मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालते नहीं करेंगी। 


इसके साथ ही सर्वोच्‍च न्यायालय ने दो टूक कहा कि नोटबंदी पर हाईकोर्ट में चल रहे अलग-अलग मामलों की सुनवाई तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए। नोटबंदी से जुड़ी किसी भी याचिका की सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी 
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इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच बनाएगा। यह संवैधानिक बेंच ही नोटबंदी से जुड़ी किसी भी याचिका की सुनवाई करेगी।
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