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Supreem Court:मुकदमों की फाइल में न किया जाए वादियों की जाति-धर्म का जिक्र; सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सर्कुलर

Wed, 07 Feb 2024 06:45 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 07 Feb 2024 06:45 PM IST
सार

अदालती मामलों में वादियों की जाति या धर्म का उल्लेख बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त है। हाल ही में शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इस संबंध में निर्देश दिया था।

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Supreem Court asks its registry not to mention caste or religion of litigants in case files today news updates
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

अदालती मामलों में वादियों की जाति या धर्म का उल्लेख बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट सख्त है। हाल ही में शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने इस संबंध में निर्देश दिया था। अदालत ने साफ किया था कि  जाति या धर्म बताने की प्रथा बंद होनी चाहिए। अब एक बार फिर शीर्ष अदालत ने एक सर्कुलर जारी कर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को इस बाबत अपने 10 जनवरी के आदेश का पालन करने का आदेश दिया है। 

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इस सर्कुलर में कहा गया है कि रजिस्ट्री के सभी संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर किसी भी याचिका या कार्यवाही के पक्षों में अब से जाति या धर्म का उल्लेख नहीं किया जाएगा। भले ही निचली अदालतों के समक्ष ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत किया गया हो। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) जैसे बार निकायों के सदस्यों से भी निर्देशों का ध्यान रखने को कहा है। 
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सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की कर्नाटक HC के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया के नाम की सिफारिश 
सुप्रीम कोर्ट  कॉलेजियम ने बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश एन वी अंजारिया के नाम की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने कहा कि 24 फरवरी को न्यायमूर्ति पी एस दिनेश कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाएगा। इस पद के लिए कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति अंजारिया को कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एन वी अंजारिया के नाम की सिफारिश की।

गौरतलब है कि न्यायाधीश अंजारिया को 21 नवंबर, 2011 को गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तब से वह वहीं कार्यरत हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में अभ्यास किया था। उन्होंने कंपनी कानून, श्रम और सेवा मामले और नागरिक और संवैधानिक मामलों में विशेषज्ञता हासिल की है। 
 
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