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बड़ा फैसला: इस केंद्र शासित प्रदेश में गोहत्या पर उम्रकैद की सजा, एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान

Thu, 20 Jan 2022 10:28 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 20 Jan 2022 10:28 PM IST
सार

इसके तहत दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

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Stringent anti cow slaughter laws in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Latest News Update
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : SELF

विस्तार

केंद्र शासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली और दमन-दीव में गोहत्या विरोधी कानून को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि इस कानून के कड़े प्रविधानों को लागू करने की तैयारी भी कर ली गई है। समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने दादरा व नगर हवेली और दमन-दीव के लिए गोहत्या के खिलाफ कड़े कानून को अधिसूचित कर दिया है।

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इसके तहत दोषियों को 10 साल से लेकर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। संशोधित कानून के दायरे में गाय, बछड़ा, बछिया, बैल और सांड को शामिल किया गया है।
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इन मवेशियों के ट्रांसपोर्टेशन और बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध होगा। केंद्र शासित दादरा-नगर हवेली और दमन-दीव (राज्य कानूनों के अनुकूलन) दूसरा आदेश 2022 के अनुसार, मंगलवार को दोनों पूर्ववर्ती केंद्र शासित प्रदेशों में लागू बांबे पशु संरक्षण अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। अब यह संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे। यह कानून गुजरात के साथ ही गोवा में भी लागू है।

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मेघालय: एनपीपी नेता की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा  

इस बीच मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के एक वरिष्ठ नेता निदामोन चुलेट को पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले की एक अदालत ने 25 वर्षीय एक व्यक्ति की शराब के नशे में हुई मारपीट के दौरान हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई है और साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले इस मामले में चुलेट के सहयोगी कोमिंग राबोन को भी 7 साल जेल और 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

जिला सत्र न्यायाधीश बी ख्रीम ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत जयंतिया हिल्स क्षेत्र के एनपीपी के कार्यकारी अध्यक्ष निदामोन चुलेट को दोषी ठहराते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। चुलेट के सहयोगी कोमिंग राबोन को आईपीसी की धारा 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के तहत शरीर को ठिकाने लगाने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। चुलेट को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा का करीबी माना जाता है। 

पूर्वी मेघालय में ट्रांसपोर्टर्स बॉडी के अध्यक्ष चुलेट पर भी इस पहाड़ी राज्य में एनपीपी के सत्ता में आने के महीनों बाद नवंबर 2018 में कार्यकर्ताओं एग्नेस खर्शिंग और अमिता संगमा के साथ मारपीट का आरोप है। कार्यकर्ता जयंतिया हिल्स क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और परिवहन को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे।

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