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सुप्रीम कोर्ट: शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना मौलिक अधिकार, कानून के जरिए ही लग सकती है इस पर रोक

Thu, 15 Sep 2022 10:57 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Thu, 15 Sep 2022 10:57 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने पीसीआई की अपील को खारिज करते हुए कहा कि नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार का प्रयोग केवल एक कार्यकारी कार्रवाई से नहीं किया जा सकता है।

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State can't curtail fundamental right to establish educational institutes by executive order: SC
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिस पर राज्य केवल एक कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगा सकता है, न कि एक कार्यकारी निर्देश द्वारा। शीर्ष अदालत का महत्वपूर्ण फैसला फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) द्वारा दायर अपीलों के एक बैच पर आया, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली और कर्नाटक के उच्च न्यायालयों के तीन समान लेकिन अलग-अलग फैसलों को चुनौती दी गई थी। 

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उच्च न्यायालयों ने देश में नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने वाले पीसीआई के 17 जुलाई और 9 सितंबर के प्रस्तावों के खिलाफ कई फार्मेसी संस्थानों की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और इन निर्णयों पर पीसीआई की अपील को खारिज करते हुए कहा कि नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार का प्रयोग केवल एक कार्यकारी कार्रवाई से नहीं किया जा सकता है।
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शीर्ष अदालत ने कहा, हालांकि शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का मौलिक अधिकार है, यह उचित प्रतिबंधों के अधीन हो सकता है, जो सामान्य जनहित में आवश्यक पाए जाते हैं। ऐसे अधिकार पर उचित प्रतिबंध केवल एक कानून द्वारा लगाया जा सकता है।  
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अदालत ने कहा कि कर्नाटक, दिल्ली और छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालयों द्वारा लिया गया विचार कानून की सही स्थिति बताता है। फैसले में कहा गया है कि कार्यकारी निर्देशों का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है। पीसीआई की अपील को इस संक्षिप्त आधार पर खारिज किया जा सकता है। इस तरह के प्रतिबंध व्यापक आम जनहित में हो सकते हैं। हालांकि, अगर ऐसा करना है, तो इसे कानून के अनुसार सख्ती से करना होगा।  

  

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