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विशेष पीएमएलए कोर्ट ने की यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज
Tue, 21 Jul 2020 06:44 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 21 Jul 2020 06:44 PM IST
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राणा कपूर (फाइल फोटो)
यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर की जमानत याचिका खारिज हो गई है। विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी।
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Special PMLA (Prevention of Money Laundering Act) Court rejected bail plea filed by Yes Bank Founder Rana Kapoor in connection with alleged money laundering case.
— ANI (@ANI) July 21, 2020विज्ञापन
बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत राणा कपूर और अन्य की 2,203 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की थीं। इस संदर्भ में अधिकारियों ने बताया था कि ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत जारी अंतरिम आदेश के तहत डीएचएफएल के प्रवर्तकों कपिल और धीरज वाधवन बंधुओं की संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। इसके अलावा एजेंसी ने कपूर की कुछ विदेशी संपत्तियों पर भी रोक लगा दी थी।
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ईडी का आरोप है कि कपूर और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों ने बैंक के जरिए बड़े कर्ज देने के लिए रिश्वत ली थी। इन लोगों ने करीब 4,300 करोड़ रुपये की अपराध की कमाई को इधर-उधर किया। बाद में यह कर्ज गैर निष्पादित आस्ति (एनपीए) बन गया। कपूर को केंद्रीय जांच एजेंसी ने मार्च में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।