Maharashtra: एल्गार परिषद मामले में नवलखा को राहत नहीं, विधायक महेश लंगड़े को मिली जान से मारने की धमकी
जानकारी के मुताबिक, पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित पहले के आदेश को रद्द कर दिया था। उन्होंने नवलखा की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि विशेष अदालत के आदेश में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों का विश्लेषण शामिल नहीं था।
विस्तार
एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में आरोपी गौतम नवलखा को विशेष एनआईए अदालत से झटका लगा है। अदालत ने कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गुरुवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने नए सिरे से दलीलें सुनने के बाद नवलखा को जमानत देने से इनकार कर दिया।
जानकारी के मुताबिक, पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित पहले के आदेश को रद्द कर दिया था। उन्होंने नवलखा की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि विशेष अदालत के आदेश में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों का विश्लेषण शामिल नहीं था।
गौरतलब है कि एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में नवलखा को अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में हाउस अरेस्ट की शुरुआती अवधि के बाद अप्रैल 2020 में मुंबई के पास तलोजा जेल ले जाया गया था। हालांकि बीते साल 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए एक महीने के लिए वापस हाउस अरेस्ट में भेजने की अनुमति दी थी। बता दें कि नवलखा वर्तमान में महाराष्ट्र के ठाणे जिले के नवी मुंबई में रहते हैं।
भाजपा विधायक को मिली जान से मारने की धमकी
वहीं, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने इस बारे में पुलिस से भी शिकायत की है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने बताया कि पिंपरी चिंचवड में भोसरी विधानसभा के विधायक महेश लंगड़े से 30 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई है। इतना ही नहीं, अज्ञात आरोपियों ने रुपये नहीं देने पर जान से मारने की भी धमकी दी है।
अधिकारी ने कहा कि विधायक महेश लंगड़े की शिकायत के अनुसार, उनके कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से 4 अप्रैल को संदेश प्राप्त हुआ। इसमें पैसे नहीं देने पर उनके सिर पर गोली मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और अन्य अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
हाल ही में, पुणे के भाजपा नेता गणेश बिडकर ने भी 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और मांग पूरी नहीं होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी मिलने के बाद शिकायत दर्ज कराई थी।
ट्रेन में किशोर लड़की से छेड़छाड़ के लिए मदरसा शिक्षक गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मदरसा शिक्षक को एक्सप्रेस ट्रेन में एक किशोरी से कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के आरोप में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया। कल्याण रेलवे पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक मुकेश धागे ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब यह घटना हुई पीड़िता पुणे से मुंबई के लिए सिंघाड़ एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थी। तभी बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले 29 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर उसका वीडियो और तस्वीरें लीं और उसे गलत तरीके से छुआ। इस दौरान उसके चिल्लाने पर सहयात्रियों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया। उस पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने कहा कि मामला कर्जत रेलवे पुलिस को स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि घटना तब हुई जब ट्रेन उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में थी।
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एसयूवी के ट्रक से टकराने से 4 की मौत
वहीं, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गुरुवार दोपहर स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से चार लोगों की मौत हो गई। शिरगांव-परंदवाड़ी पुलिस थाने की सहायक निरीक्षक वनिता धूमल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना उर्स टोल प्लाजा के पास उस समय हुई जब कार मुंबई से पुणे जा रही थी।
उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि कार तेज गति से चल रही थी। यह पहले एक डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। कार में सवार चार लोगों की मौत हो गई।