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एनआईए कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मिली राहत, मानी यह मांग

Fri, 21 Jun 2019 11:49 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 21 Jun 2019 11:49 AM IST
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Special NIA Court allows exemption application of Pragya thakur as parliament session is going on
साध्वी प्रज्ञ सिंह ठाकुर (फाइल फोटो) - फोटो : ANI

मुंबई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को राहत देते हुए अदालत में पेश होने से छूट दे दी है। उन्होंने चालू लोकसभा सत्र का हवाला देते हुए अदालत में पेश होने से छूट देने की मांग की थी। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

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इससे पहले गुरुवार को एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को सप्ताह में एक बार उपस्थित होने से स्थायी छूट देने के आवेदन को खारिज कर दिया था। प्रज्ञा ठाकुर ने इस आवेदन में कहा था कि वह सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद की कार्यवाही में भाग लेना है। हालांकि मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में उपस्थित होने से गुरुवार को छूट दे दी थी।
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साध्वी प्रज्ञा और छह अन्य आरोपी यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। इन पर मालेगांव में एक मस्जिद के पास बम धमाका करने का भी आरोप है। इसमें 6 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे।

क्या है मालेगांव मामला?

मालेगांव धमाका करीब 11 साल पुराना मामला है। 29 सितंबर, 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव की मस्जिद के सामने खड़ी एक मोटरसाइकिल में मौजूद विस्फोटकों के कारण बड़ा बम धमाका हुआ था। इस धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी, और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। 


पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में विस्फोटक रखे हुए थे, वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम से रजिस्टर्ड थी। यहीं से इस धमाके में साध्वी का नाम आया। हालांकि 2017 में मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। अभी इस मामले की जांच मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट के हाथ में है।


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