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डीके शिवकुमार की जमानत याचिका पर अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला
Sat, 21 Sep 2019 02:01 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sneha Baluni
Updated Sat, 21 Sep 2019 02:01 PM IST
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डीके शिवकुमार (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
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विशेष अदालत ने कर्नाटक कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार की मनी लांड्रिंग मामले में दाखिल की गई जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका को लेकर अभियोजन और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें पूरी हो चुकी हैं। 25 सितंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत इसपर फैसला सुनाएगी।
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A Delhi Court to pronounce order on Congress leader DK Shivakumar's bail plea in a money laundering case, on 25th September. https://t.co/dlhYpH8a2z
— ANI (@ANI) September 21, 2019
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17 सितंबर को दिल्ली की एक अदालत ने शिवकुमार को एक अक्तूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। वह एक अक्तूबर तक हिरासत में रहेंगे। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया था कि शिवकुमार को पहले अस्पताल ले जाया जाए और यह देखा जाए कि क्या चिकित्सक उन्हें भर्ती करने का सुझाव देते हैं।
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19 सितंबर को कर्नाटक कांग्रेस की विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुईं। उन्हें जांच एजेंसी ने कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के मनी लांड्रिंग मामले के संबंध में पूछताछ करने के लिए बुलाया था। ग्रामीण बेलगावी से महिला विधायक लक्ष्मी एजेंसी के खान मार्केट स्थित कार्यालय में गुरुवार सुबह 11 बजे पहुंची थीं।
इससे पहले जांच एजेंसी मामले के संबंध में कांग्रेस नेता की बेटी ऐश्वर्या को समन देकर बुला चुकी है। इस दौरान उनके बयानों को भी दर्ज किया गया। ईडी ने शिवकुमार के अलावा उनके तीन कथित सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा है।
शिवकुमार, हनुमंथैया और कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और अन्य के खिलाफ पिछले साल ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया था। यह मामला विशेष अदालत में आयकर विभाग की चार्जशीट के आधार पर पिछले साल दर्ज किया गया था। उनपर कथित कर चोरी और हवाला टांजेक्शन के लेन-देन का आरोप है।