{"_id":"6065e6958ebc3e591351e120","slug":"smuggling-cbi-to-investigate-21-lakh-peacock-feather-seizure-were-being-sent-to-china-under-the-cover-of-plastic-pipe","type":"story","status":"publish","title_hn":"तस्करी: 21 लाख मोरपंख जब्ती की जांच सीबीआई करेगी, प्लास्टिक पाइप की आड़ में चीन भेज जा रहे थे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
तस्करी: 21 लाख मोरपंख जब्ती की जांच सीबीआई करेगी, प्लास्टिक पाइप की आड़ में चीन भेज जा रहे थे
Thu, 01 Apr 2021 08:58 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 01 Apr 2021 08:58 PM IST
सार
- सीमा शुल्क विभाग ने मार्च में जब्त किए थे
- क्या मोरों को मारकर पंख निकाले गए?
विज्ञापन
peacock feather
- फोटो : social media
विस्तार
दिल्ली में राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंखों की तस्करी का बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल, तस्करी कर करीब 21 लाख मोरपंख चीन भेजे जा रहे थे। इनकी जब्ती के बाद अब मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है।
सीमा शुल्क विभाग ने प्लास्टिक पाइप की आड़ में चीन भेजे जा रहे इन पंखों को जब्त किया था। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली के सीलमपुर के एक निर्यातक अयाज अहमद ने 2,565 किलो माल भेजने के लिए बुक किया था, जिसकी कीमत करीब 5.25 करोड़ रुपये थी। अहमद ग्लैक्सी राइडर नाम की कंपनी के मालिक हैं।
कंटेनर डिपो से बरामद किए थे
उन्होंने बताया कि सीमा शुल्क विभाग के दल ने मार्च में दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से यह पंख जब्त किए थे। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले में अहमद और उनकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
विज्ञापन
प्रतिबंधित है मोर का शिकार
एक अधिकारी ने कहा, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बिना मोर का शिकार किए इतनी बड़ी संख्या में पंख मिलना संभव नहीं है। यह एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है।
उल्लेखनीय है कि मोर का शिकार करना प्रतिबंधित है।
विज्ञापन
सीमा शुल्क विभाग ने प्लास्टिक पाइप की आड़ में चीन भेजे जा रहे इन पंखों को जब्त किया था। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि दिल्ली के सीलमपुर के एक निर्यातक अयाज अहमद ने 2,565 किलो माल भेजने के लिए बुक किया था, जिसकी कीमत करीब 5.25 करोड़ रुपये थी। अहमद ग्लैक्सी राइडर नाम की कंपनी के मालिक हैं।
विज्ञापन
कंटेनर डिपो से बरामद किए थे
उन्होंने बताया कि सीमा शुल्क विभाग के दल ने मार्च में दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से यह पंख जब्त किए थे। अधिकारियों ने कहा कि एजेंसी ने इस मामले में अहमद और उनकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
विज्ञापन
प्रतिबंधित है मोर का शिकार
एक अधिकारी ने कहा, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बिना मोर का शिकार किए इतनी बड़ी संख्या में पंख मिलना संभव नहीं है। यह एक बड़े आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है।
उल्लेखनीय है कि मोर का शिकार करना प्रतिबंधित है।