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थप्पड़ विवाद : केंद्रीय मंत्री राणा की गिरफ्तारी पर दो सप्ताह तक रोक, सीएम ठाकरे को लेकर की थी टिप्पणी
Fri, 22 Apr 2022 01:57 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Fri, 22 Apr 2022 01:57 PM IST
सार
सरकारी वकील वाईपी याग्निक ने कोर्ट से कहा कि पुलिस यह बयान देने को तैयार नहीं है कि वह कोर्ट के अगले आदेश तक राणे को गिरफ्तार नहीं करेगी।
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केंद्रीय मंत्री नारायण राणे
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने संबंधी टिप्पणी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तारी से दो सप्ताह की राहत दे दी। इसे लेकर महाराष्ट्र के धुले जिले में एफआईआर दर्ज की गई है।
जस्टिस पीबी वराले व जस्टिस एसएम मोडक की पीठ ने राणे को यह अंतरिम राहत प्रदान की। इससे पहले सरकारी वकील वाईपी याग्निक ने कोर्ट से कहा कि पुलिस यह बयान देने को तैयार नहीं है कि वह कोर्ट के अगले आदेश तक राणे को गिरफ्तार नहीं करेगी।
भाजपा नेता राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की टिप्पणी करने पर धुले पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर इस साल के आरंभ में हाईकोर्ट की शरण ली थी। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने राणे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की भी मांग की थी।
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गुरुवार को मानशिंदे ने हाईकोर्ट से कहा था कि नासिक पुलिस ने इस मामले को लेकर एक और एफआईआर दायर की है। उन्होंने इस एफआईआर को भी निरस्त करने को लेकर पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब नासिक पुलिस ने लिखकर दिया था कि वह राणे के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या वह ऐसा ही निर्देश धुले मामले में भी देगी।
शुक्रवार को वकील याग्निक ने कहा कि मैंने राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर लिया है। सरकार ने कहा है कि पुलिस यह नहीं कह सकती कि वह कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट उचित आदेश पारित कर सकती है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह राणे को दो सप्ताह की अंतरिम राहत प्रदान करती है। इस बीच यदि आपको गिरफ्तारी की आशंका हो तो उपयुक्त कानूनी मदद ले सकते हो।
पिछले साल अगस्त में राणे के थप्पड़ को लेकर बयान से विवाद हुआ था। उन्होंने यह टिप्पणी मुख्यमंत्री ठाकरे को देश की आजादी का वर्ष याद नहीं होने पर की थी। राणे ने कथित तौर पर कहा था कि यह शर्मनाक है कि सीएम को देश की आजादी का साल पता नहीं है। यदि मैं उस कार्यक्रम में होता तो उन्हें कसकर थप्पड़ देता। राणे ने बाद पिछले साल 23 अगस्त को रायगढ़ जिले में अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान की थी।
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जस्टिस पीबी वराले व जस्टिस एसएम मोडक की पीठ ने राणे को यह अंतरिम राहत प्रदान की। इससे पहले सरकारी वकील वाईपी याग्निक ने कोर्ट से कहा कि पुलिस यह बयान देने को तैयार नहीं है कि वह कोर्ट के अगले आदेश तक राणे को गिरफ्तार नहीं करेगी।
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भाजपा नेता राणे ने सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की टिप्पणी करने पर धुले पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर इस साल के आरंभ में हाईकोर्ट की शरण ली थी। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने राणे को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने की भी मांग की थी।
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गुरुवार को मानशिंदे ने हाईकोर्ट से कहा था कि नासिक पुलिस ने इस मामले को लेकर एक और एफआईआर दायर की है। उन्होंने इस एफआईआर को भी निरस्त करने को लेकर पिछले साल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। तब नासिक पुलिस ने लिखकर दिया था कि वह राणे के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या वह ऐसा ही निर्देश धुले मामले में भी देगी।
शुक्रवार को वकील याग्निक ने कहा कि मैंने राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर लिया है। सरकार ने कहा है कि पुलिस यह नहीं कह सकती कि वह कार्रवाई नहीं करेगी। कोर्ट उचित आदेश पारित कर सकती है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह राणे को दो सप्ताह की अंतरिम राहत प्रदान करती है। इस बीच यदि आपको गिरफ्तारी की आशंका हो तो उपयुक्त कानूनी मदद ले सकते हो।
पिछले साल अगस्त में राणे के थप्पड़ को लेकर बयान से विवाद हुआ था। उन्होंने यह टिप्पणी मुख्यमंत्री ठाकरे को देश की आजादी का वर्ष याद नहीं होने पर की थी। राणे ने कथित तौर पर कहा था कि यह शर्मनाक है कि सीएम को देश की आजादी का साल पता नहीं है। यदि मैं उस कार्यक्रम में होता तो उन्हें कसकर थप्पड़ देता। राणे ने बाद पिछले साल 23 अगस्त को रायगढ़ जिले में अपनी जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान की थी।