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Singapore: भारतीय मूल के व्यक्ति को 18 साल नजरबंद रखने की सजा, घरेलू सहायिका से यौन उत्पीड़न का दोषी
Tue, 08 Aug 2023 09:15 AM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 08 Aug 2023 09:15 AM IST
सार
जुलाई 2017 में आरोपी ने एक घर में जबरन घुसकर कपड़ों पर इस्त्री कर रही घरेलू सहायिका को बेहोश कर उसका यौन उत्पीड़न किया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सिंगापुर में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को घरेलू सहायिका से यौन उत्पीड़न के आरोप में 18 साल नजरबंद रखने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आरोपी को सजा के तौर पर 12 कोड़े मारने की भी सजा दी है। आरोपी की पहचान मार्क कलाइवानन तमिलरासन (44 वर्षीय) के रूप में हुई है। मार्क को चार आरोपों में दोषी पाया गया है, जिनमें यौन हमला, घर में जबरन घुसकर यौन उत्पीड़न, शील भंग और लोक सेवक की गलत पहचान बताना शामिल है।
18 साल तक नजरबंद रखने का आदेश
अदालत ने मार्क को आदतन अपराधी माना है और उसे 18 साल तक नजरबंद रखने की सजा सुनाई है ताकि वह भविष्य में किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। बता दें कि जुलाई 2017 में आरोपी ने एक घर में जबरन घुसकर कपड़ों पर इस्त्री कर रही घरेलू सहायिका को बेहोश कर उसका यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी ने यह अपराध उस वक्त किया था, जब वह दुष्कर्म के आरोप में 16 साल की जेल की सजा काटकर बाहर आया था।
ये भी पढ़ें- Singapore: भारतीय मूल के षणमुगरत्नम बन सकते हैं सिंगापुर के राष्ट्रपति, प्रमाण पत्र पाने के लिए किया आवेदन
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अभियोजक ने आरोपी को 20 साल तक नजरबंद रखने की मांग की थी। हालांकि आरोपी के परिजनों की भावुक मांग पर कोर्ट ने फिर से उसके व्यवहार की रिपोर्ट तैयार कराई, उस रिपोर्ट में भी मार्क को अधिकतम समय तक नजरबंद रखने की मांग की थी। इसके बाद जस्टिस पांग खांग चु ने आरोपी को 18 साल तक नजरबंद रखने की सजा सुनाई।
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18 साल तक नजरबंद रखने का आदेश
अदालत ने मार्क को आदतन अपराधी माना है और उसे 18 साल तक नजरबंद रखने की सजा सुनाई है ताकि वह भविष्य में किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। बता दें कि जुलाई 2017 में आरोपी ने एक घर में जबरन घुसकर कपड़ों पर इस्त्री कर रही घरेलू सहायिका को बेहोश कर उसका यौन उत्पीड़न किया था। आरोपी ने यह अपराध उस वक्त किया था, जब वह दुष्कर्म के आरोप में 16 साल की जेल की सजा काटकर बाहर आया था।
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अभियोजक ने आरोपी को 20 साल तक नजरबंद रखने की मांग की थी। हालांकि आरोपी के परिजनों की भावुक मांग पर कोर्ट ने फिर से उसके व्यवहार की रिपोर्ट तैयार कराई, उस रिपोर्ट में भी मार्क को अधिकतम समय तक नजरबंद रखने की मांग की थी। इसके बाद जस्टिस पांग खांग चु ने आरोपी को 18 साल तक नजरबंद रखने की सजा सुनाई।