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कार्रवाई : एसएफआईओ ने पकड़ी यूनिटेक लिमिटेड की संपत्तियां, सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट दाखिल करने की मांगी मंजूरी
Thu, 30 Sep 2021 03:12 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 30 Sep 2021 03:12 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड के मामले में एसएफआईओ की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान को बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति तो दे दी लेकिन कहा कि मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार के बदले अब अगले बुधवार को होगी।
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यूनिटेक
- फोटो : social media
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विस्तार
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि उसे रियल्टी कंपनी यूनिटेक लिमिटेड की कुछ संपत्तियों के बारे में पता चला है और वो इस बारे में कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट दाखिल करना चाहता है।
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कोर्ट ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी, मामले में अगले बुधवार को फिर सुनवाई होगी
मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने एसएफआईओ की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान को बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति तो दे दी लेकिन कहा कि मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार के बदले अब अगले बुधवार को होगी।
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दीवान ने कहा कि एसएफआईओ ने यूनिटेक लिमिटेड के मामले में अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। एसएफआईओ ने जिन संपत्तियों का पता लगाया है उनमें से कुछ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पता लगाई गई संपत्तियों से मेल खाती हैं इसलिए इस बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है। दीवान ने कहा कि कोर्ट में रिपोर्ट बंद लिफाफे में जमा की जाए या सामान्य रूप से इसे स्पष्ट करने की जरूरत है। इसपर कोर्ट ने बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दे दी।
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26 अगस्त को शीर्ष अदालत ने यूनिटेक के प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से क्रमश: मुंबई की आर्थर रोड जेल और महाराष्ट्र की तलोजा जेल में भेजने का आदेश दिया था। ईडी ने जांच कर खुलासा किया था कि इन दोनों भाइयों ने न्यायिक हिरासत का मजाक बना दिया है और जेल से ही अपना पूरा कारोबार चला रहे हैं। इसमें जेल के कर्मचारी उनकी मदद कर रहे हैं। दोनों भाइयों पर मकान खरीदारों के पैसे को अवैध तरीके से हड़पने का आरोप है।