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यौन उत्पीड़न की शिकार महिला कर्मी को मिलेगी 90 दिन की पेड लीव

Tue, 21 Mar 2017 08:50 AM IST
amarujala.com- presented by: संदीप भट्ट
amarujala.com- presented by: संदीप भट्ट Updated Tue, 21 Mar 2017 08:50 AM IST
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Sexual harassment woman worker will get 90 days of paid leave

कार्यालय में यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली सरकारी महिला कर्मी को जांच के दौरान 90 दिन का वैतनिक अवकाश (पेड लीव) दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने हाल ही में इस संबंध में सेवा शर्तों में संशोधन किया है। 

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नए नियम के मुताबिक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत पीड़ित महिला कर्मचारी को जांच के दौरान 90 दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इन छुट्टियों को पीड़ित महिला कर्मचारी की छुट्टियों से नहीं काटा जाएगा।
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ये छुट्टियां केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी के अतिरिक्त होंगी। नियम के अनुसार, इस तरह के आरोपों की जांच के लिए गठित होने वाली आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति की सिफारिश पर ये विशेष अवकाश दिया जाएगा। डीओपीटी ने इस नए प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) संशोधन नियम, 2017 जारी किया है। 

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