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हिरासत में महिला का यौन उत्पीड़न: 'निलंबित अधिकारियों की बहाली हो...', ओडिशा पुलिस एसोसिएशन ने रखी मांग

Sat, 21 Sep 2024 07:12 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 21 Sep 2024 07:12 PM IST
सार

ओडिशा में भरतपुर पुलिस स्टेशन में सैन्य अधिकारी की मंगेतर के साथ मारपीट और यौन उत्पीड़न के बाद निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों के बहाली की मांग उठी है। बता दें कि ओडिशा पुलिस एसोसिएशन ने ये मांग रखी है।

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Sexual assault in custody: Odisha Police Association calls for reinstatement of suspended officers
हिरासत में यौन उत्पीड़न केस में ओडिशा पुलिस एसोसिएशन की मांग - फोटो : X / @odisha_police

विस्तार

ओडिशा पुलिस एसोसिएशन ने शनिवार को भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक सैन्य अधिकारी को प्रताड़ित करने और उसकी मंगेतर के यौन उत्पीड़न में कथित रूप से शामिल पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन आदेशों को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
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'दोषी साबित होने तक निलंबित नहीं किया जाना चाहिए'
इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए ओडिशा पुलिस एसोसिएशन के आयोजन सचिव उमेश चंद्र साहू ने कहा, चूंकि मामले की जांच चल रही है, इसलिए पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का कोई कारण नहीं है। उन्हें दोषी साबित होने तक निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। कटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उमेश चंद्र साहू ने जोर देकर कहा कि निलंबन आदेश तुरंत वापस लिए जाने चाहिए और कर्मियों को बहाल किया जाना चाहिए।
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पुलिस आयुक्त से मिला रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का समूह
वहीं सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के एक समूह ने भी इसी तरह की चिंता को व्यक्त करने के लिए मामले में पुलिस आयुक्त संजीव पांडा से मुलाकात की। सेवानिवृत्त अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी ने कहा की, दोषी पाए जाने से पहले पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का कोई मतलब नहीं है। हम निलंबन वापस लेने की मांग के लिए डीजीपी, गृह सचिव और मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। एक अन्य पूर्व अधिकारी ने दोषी पाए जाने से पहले ही सहकर्मियों को निलंबित करके पुलिस बल के मनोबल को कमजोर करने के खिलाफ चेतावनी भी दी।
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पीड़िता के पिता ने की थी गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग
बता दें कि मामले में निलंबित अधिकारियों की बहाली की मांग उस समय की गई जब एक दिन पहले ही महिला के पिता ने पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने एक सैन्य अधिकारी को हिरासत में लेकर और उसकी मंगेतर के साथ मारपीट करके कई कानूनों का उल्लंघन किया है। इस मामले में डीजीपी वाईबी खुरानिया ने गुरुवार को भरतपुर थाने के पूर्व आईआईसी दीनाकृष्ण मिश्रा समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।


इन पुलिसकर्मियों को किया गया है निलंबित
इन पुलिसकर्मियों पर सेना के मेजर और उनकी मंगेतर के साथ घोर दुर्व्यवहार का आरोप है। दीनाकृष्ण मिश्रा के अलावा निलंबित किए गए अन्य पुलिसकर्मियों में सब-इंस्पेक्टर बैसलिनी पांडा, एएसआई सलिलामयी साहू, एएसआई सागरिका रथ और कांस्टेबल बलराम हंसदा शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि जब दंपति को प्रताड़ित किया गया, तब वे सभी थाने में मौजूद थे।

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