फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   SC upholds election of Independent Arunachal Pradesh MLA Karikho Kri in 2019

Supreme Court: अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय विधायक को मिली ‘सुप्रीम राहत’, बरकरार रहेगी कारिखो की विधायकी

Tue, 09 Apr 2024 08:38 PM IST
मिथिलेश नौटियाल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: मिथिलेश नौटियाल Updated Tue, 09 Apr 2024 08:38 PM IST
सार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए कारिखो क्रि के निर्वाचन को बरकरार रखा है। इससे पहले हाईकोर्ट ने कारिखो के निर्वाचन को अमान्य घोषित किया था। 

विज्ञापन
SC upholds election of Independent Arunachal Pradesh MLA Karikho Kri in 2019
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

अरुणाचल प्रदेश की तेजू विधानसभा सीट से चुने गए निर्दलीय विधायक कारिखो क्रि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कारिखो के निर्वाचन को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने गौहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर पीठ के 17 जुलाई, 2023 के फैसले को रद्द कर दिया। 

विज्ञापन


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
बता दें कि उच्च न्यायालय ने कारिखो के निर्वाचन को अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ निर्दलीय विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को उनके स्वामित्व वाली प्रत्येक चल संपत्ति का खुलासा करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि यह काफी कीमती या विलासितापूर्ण जीवनशैली को न दर्शाती हो।
विज्ञापन


कारिखो पर क्या थे आरोप?
इससे पहले कांग्रेस नेता एन. तयांग द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा को चुनौती दी गई थी। तयांग ने आरोप लगाया था कि कारिखो ने अपने नामांकन पत्र में इस बात का खुलासा नहीं किया कि ईटानगर में उनके पास सरकारी आवास है। यह भी आरोप लगाया गया कि कारिखो ने इस आवास के किराए, बिजली शुल्क, जल शुल्क और टेलीफोन शुल्क के लिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर जमा नहीं कराया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनका नामांकन पत्र धारा 36 (2) (बी) के तहत खारिज किया जा सकता है। इसके बाद कारिखों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।  
विज्ञापन
विज्ञापन

बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 11 अप्रैल, 2019 को विधानसभा चुनाव हुआ और 27 मई को इसका परिणाम आया था। कारिखो ने तेजू विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed