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सुप्रीम कोर्ट से आजम और उनके बेटे को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

Fri, 22 Jan 2021 12:25 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 22 Jan 2021 12:25 PM IST
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sc uphold order of allahabad hc which grant bail to azam khan his son wife in alleged land dispute case
पिता आजम खां के साथ अब्दुल्ला आजम (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media

उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉ. तंजेन फातिमा को एक भूमि विवाद मामले में उनकी कथित संलिप्तता में जमानत दी गई है।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और तीनों को राहत दी।

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