सुप्रीम कोर्ट से आजम और उनके बेटे को मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार
उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और पत्नी डॉ. तंजेन फातिमा को एक भूमि विवाद मामले में उनकी कथित संलिप्तता में जमानत दी गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और तीनों को राहत दी।
A three-judge bench of the Apex Court, headed by Chief Justice of India (CJI) Sharad Arvind Bobde, dismissed the appeal filed by the Uttar Pradesh government and granted relief to them. https://t.co/7SMBJ1t7Dh
— ANI (@ANI) January 22, 2021